17 नवंबर को होगी भिवंडी कोर्ट में राहुल की पेशी 

rahul gandhi trial in bhivandi court in case of defamation on 17 november
17 नवंबर को होगी भिवंडी कोर्ट में राहुल की पेशी 
17 नवंबर को होगी भिवंडी कोर्ट में राहुल की पेशी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के सटे भिवंड़ी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक स्थगित कर दी है। इस दिन इस प्रकरण को लेकर राहुल को मैजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इसलिए उनका अदालत में रहना जरुरी है। इसके बाद इस मामले को लेकर आरोप तय किए जाएगे। 

मामले की सुनवाई टली

राहुल के वकील के नारायण अय्यर के मुताबिक अब यह मामला नए न्यायाधीश के पास स्थनांतरित कर दिया गया है। इसलिए मामले की सुनवाई टाल दी गई है। लेकिन अगली सुनवाई के दौरान अदालत में राहुल अदालत में अपनी बात रखेगे। इस दौरान उपलब्ध सबूतों और तथ्यों के आधार पर दोनों पक्ष के वकील बहस करेंगे। फिर आरोपी से पूछा जाएगा कि क्या वे खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि आरोपी खंडन करता है, तो मुकदमे की शुरुआत होगी और आरोप तय किए जाएंगे। 

राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत

गौरतलब है कि आरएसएस के सदस्य राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत कोर्ट में की है। शिकायत के लिए कुंटे ने राहुल के उस बयान को आधार बनाया है। जिसमें उन्होंने भिवंडी कि एक रैली के दौरान कहा था कि आरएसएस के सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। कुंटे ने शिकायत में दावा किया कि राहुल के बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है।

Created On :   27 Oct 2017 11:37 PM IST

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