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राज कुंद्रा को मिली जमानत, लेकिन जेल में रहना होगा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पिछले साल के साइबर अपराध से जुड़े मामले में आरोपी कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है लेकिन उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि अश्लील फिल्म बनाने के मामले में 19 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कुंद्रा अभी न्यायिक हिरासत में है। इसलिए कुंद्रा को पुराने मामले में भले ही हाईकोर्ट से राहत मिली है लेकिन उन्हें अभी भी सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इससे पहले सत्र न्यायालय ने कुंद्रा के पुराने मामले को लेकर दायर अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए कुंद्रा ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। साल 2020 के एक मामले में कुंद्रा पर ऑनलाइन तरीके से अश्लील सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। कोर्ट ने कुंद्रा को इस मामले में 25 अगस्त 2021 तक अतंरिम राहत दी है।
न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने कुंद्रा के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने कुंद्रा के जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुंद्रा की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है। इसलिए समानता के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए। वहीं कुंद्रा के वकील ने कहा कि इसी मामले में आरोपी अभिनेत्री शर्लिन चौपड़ा व पूनम पांडे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। इस मामले में मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है। मेरे मुवक्किल ने पुराने मामले में पूरी तरह से जांच में सहयोग किया है। उन्होंने पुलिस को जरुरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। मेरे मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। हॉटशाट्स एप का पोर्नोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जिन धाराओं के तहत मेरे मुवक्किल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। इसलिए मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त 2021 को रखी है। तब तक कोर्ट ने कुंद्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।
Created On :   18 Aug 2021 12:43 PM GMT