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राज ठाकरे को मिली जमानत, तोड़फोड़ का कोर्ट में चल रहा है प्रकरण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नई मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने वाशी टोल नाका में साल 2014 में हुई तोड़ फोड़ मामले में आरोपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे को जमानत प्रदान की है। इससे पहले पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज ठाकरे कोर्ट में हाजिर हुए। इसके बाद कोर्ट ने ठाकरे को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2021 को रखी गई है। आगे की सुनवाई के दौरान ठाकरे को कोर्ट में उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। अब इस मामले से जुड़े गवाहों को समन जारी किया जाएगा और मुकदमे की शुरुआत होगी।
मामले में कोर्ट की ओर से ठाकरे को कई समन जारी किए गए थे लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसे देखते हुए कोर्ट ने ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया था और उन्हें 6 फरवरी 2021 को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। इसके तहत शनिवार को ठाकरे कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान उनके साथ मनसे नेता बाला नांदगांवकर, अमित ठाकरे, व गजानन काले उपस्थित थे।
गौरतलब है कि साल 2014 में मनमानी टोल वसूली को लेकर वाशी में एक सभा की थी। सभा के बाद वाशी टोल नाका पर काफी तोड़ फोड़ की गई थी। घटना के बाद वाशी पुलिस स्टेशन ने राज ठाकरे समेत 7 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता व बॉम्बे पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ठाकरे पर सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
Created On :   6 Feb 2021 12:18 PM GMT