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जयपुर: 3 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने किया रेप, FIR दर्ज
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में तीन साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। यहां घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं आरोपी युवक पर भी केस दर्ज कर लिया गया है।
Rajasthan: 3 year-old was allegedly raped by a neighbour in Jaipur last night; FIR registered. Dr Archana of Sir Padampat Mother & Child Health Institute says, 'the girl was admitted to the hospital at 3 am last night, her condition is stable, medical treatment is underway." pic.twitter.com/UMhoLvGUgC
— ANI (@ANI) July 4, 2018
दरअसल घटना कानोता थाना क्षेत्र के मालपुरा इलाके की है। मंगलवार की शाम तीन साल की एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला पवन नाम का एक युवक बच्ची को अगवा कर पास में ही सूनसान जगह पर ले गया और उसके साथ ज्यादती की। जब बच्ची चिल्लाई तो उसे वहीं पर छोड़कर युवक फरार हो गया। वहीं शोर की आवाज सुनते ही घर वाले मौके पर पहुंचे तो बच्ची घायल अवस्था में मिली। जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बच्ची की हालत स्थिर
बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
एमपी और यूपी में भी मासूमों से दरिंदगी
गौरतलब है कि हाल ही में लगातार मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सात साल और सतना में चार साल की बच्ची से दरिंदगी की गई। दोनों ही बच्चियों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं यूपी के कानपुर में चार साल की मासूम के साथ 6 से 10 साल तक के नाबालिग बच्चों ने दुष्कर्म किया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।