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रणजीत देशमुख ने बेटे और बहू के खिलाफ दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पूर्व राज्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत देशमुख ने अपने छोटे बेटे डॉ. अमोल देशमुख और बहू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। उन्होंने नागपुर की निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने माना था कि सिविल लाइंस स्थित घर पुश्तैनी संपत्ति होने के कारण बेटे और बहू का भी उस पर कुछ अधिकार है। साथ ही उनके द्वारा रणजीत देशमुख को मानसिक रूप से परेशान करने की बात को भी कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए विवाद आपसी समहति से हल करने का आदेश दिया था।
सिविल लाइंस स्थित घर को लेकर विवाद
दरअसल, ये सारा विवाद देशमुख के सिविल लाइंस स्थित घर को लेकर चल रहा है। रणजीत देशमुख के अनुसार वो कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे बेटे डॉ. अमोल देशमुख और बहू को राजनगर व अभ्यंकर नगर में घर ले कर दिया है। बेटा और बहू राजनगर में रह रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन वो सिविल लाइंस स्थित घर पर लौट आए। आरोप है कि दोनों ने मिल कर रणजीत देशमुख को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें अपने बड़े बेटे आशीष देशमुख के साथ रहना पड़ा। उन्होंने अमोल और बहू पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही दोनों को घर छोड़ने का आदेश देने की विनती भी निचली अदालत से की। लेकिन यहां राहत न मिलने से उन्होंने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। एड. मसूद शरीफ और एड. आदिल मिर्जा उनकी ओर से कामकाज देख रहे हैं।
Created On :   18 Nov 2022 10:03 AM IST