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दुष्कर्म के आरोपी को 5 वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमोल डी. हरणे ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। इस दौरान आरोपी राजेश सहारे का आरोप सिद्ध होने पर उसे विविध धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। राजेश सहारे को धारा 376 (2) (जे) (एल) में 5 वर्ष की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा मिली है। जुर्माना नहीं भरने पर 4 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
वर्ष 2018 का है मामला : पुलिस के अनुसार रिपब्लिकन नगर जरीपटका निवासी राजेश सहारे ने 29 अप्रैल 2018 को दोपहर में जरीपटका क्षेत्र में पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। उपनिरीक्षक वी. बी. पवार ने आरोपी के खिलाफ दोषारोपण पत्र पेश किया। इसी मामले की सुनवाई में आरोप सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई गई है। हवलदार राजेश ने कोर्ट पैरवी अधिकारी बनकर कामकाज देखा। एड. लीलाधर शेंद्रे ने सरकार और एड. नितनवरे ने आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी की।
Created On :   24 Feb 2022 5:50 PM IST