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मासूम से दुष्कर्म जघन्य अपराध, आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि 22 फरवरी 2015 को बच्ची अपनी मां और नाना-नानी के साथ खमारपानी एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। समारोह के दौरान मां ने बच्ची को घर में सुला दिया था। रात में पीडि़ता अचानक गायब हो गई। परिजनों ने तलाश शुरू की तो बच्ची दूसरे दिन बिछुआ रोड चौराहे पर मिली थी। पीडि़ता ने परिजनों को बताया कि एक काली जैकेट वाले शख्स ने उसे उठाकर जंगल में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड)(ढ) एवं धारा 363, 366, 376 (2)आई के तहत मामला कायम किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि सांवरी बाजार निवासी 36 वर्षीय दीनदयाल पिता चूडामन साहू रात में बच्ची के कमरे के पास दिखाई दिया था। बच्ची से आरोपी की पहचान कराई गई। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती शालिनी शर्मा ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर मामले को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखते हुए बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड)(ढ) में आजीवन कारावास एवं सौ रुपए अर्थदंड, धारा 363 एवं 366 में पांच-सात वर्ष का कारावास एवं सौ-सौ रुपए अर्थदंड, धारा 376 (2)आई में दस वर्ष तक के कारावास और सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार उईके द्वारा की गई।
युवती को कुएं में फेंका- बिछुआ के ग्राम नवलगांव के एक युवक ने पे्रम संबंधों के बाद शादी के लिए दबाव बना रही युवती को कुएं में फेंक दिया। हालांकि ग्रामीणों ने युवती की जान बचा ली। युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। टीआई नवल ङ्क्षसह परस्ते ने बताया कि नवलगांव की एक युवती और कपिल मेंदौले के बीच प्रेम संबंध थे। पिछले कुछ दिनों से युवती कपिल पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। इस बात पर दोनों का कई बार विवाद भी हुआ। बीते मंगलवार की शाम शादी की बात पर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ और कपिल ने युवती को कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरने की वजह से युवती को गंभीर चोटें आई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने कपिल के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला कायम किया गया है।
Created On :   16 Feb 2018 2:17 PM IST