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दुष्कर्मी चाचा को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। दस वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्मी आरोपी चाचा ने लैंगिक शोषण कर पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था। जिसे जिला सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी चाचा को 15 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह अहम फैसला गोंदिया जिला सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायाधीश ए.एम.खान ने गुरुवार 28 को सुनाया। आरोपी का नाम गोंदिया जिला निवासी विजेश महारवाडे(40) है। मामले की पैरवी विशेष सरकारी अधिवक्ता कृष्णा डी. पारधी व वसंत एम.चुटे ने की। प्रकरण इस प्रकार है कि गोंदिया तहसील निवासी 10 वर्षीय पीड़िता 6 सितंबर 2017 को अपने घर परिसर में सोई थी। इसी दौरान उसकी गहरी नींद का फायदा लेकर पीड़िता के चाचा ने उस पर लैंगिक अत्याचार किया। घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से मारने की धमकी भी आरोपी ने पीड़िता को दी थी। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के माता-पिता नहीं होने के कारण वह अपने दादा-दादी के साथ रहती थी। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने दादा को दी। जिस पर पीड़िता के दादा ने 7 सितंबर को गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में पीड़िता को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376(2),(एफ)(आय), 506 भादंवि की धारा 4, 6 बाललैंगिक अत्याचार से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया।
तत्कालीन जांच अधिकारी दिनेशचंद्र आर. शुक्ला व्दारा जिला सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ प्रकरण प्रस्तुत किया। आरोपी के खिलाफ आरोप सिध्द करने के लिए सरकार की ओर से विशेष सरकारी अधिवक्ता कृष्णा डी.पारधी व वसंत एम.चुटे व्दारा पैरवी करते हुए मामले से जुड़े 11 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बयान दर्ज किया गया। आरोपी की उम्र, डॉक्टर की रिपोर्ट व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी सबूतों को देखकर विशेष सत्र न्यायाधीश ए.एम.खान ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का आदेश सुनाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का अहम फैसला सुनाया। इतना ही नहीं तो जिला विधिसेवा प्राधिकरण गोंदिया की ओर से पीड़ित बालिका को मनोधैर्य योजना के तहत आर्थिक मदद व पुनर्वसन करने का आदेश भी दिया गया। मामले की पैरवी में पुलिस निरीक्षक बाबासाहेब बोरसे, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक आत्माराम टेंभरे ने सहकार्य किया।
Created On :   30 April 2022 6:21 PM IST