बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर जाकर राशन प्रदाय करेंगे सैल्समैन

Ration is being provided under the National Food Security Act 2013 at cheap rates
बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर जाकर राशन प्रदाय करेंगे सैल्समैन
बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर जाकर राशन प्रदाय करेंगे सैल्समैन

डिजिटल डेस्क, लवकुशनगर। ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ते दर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन प्रदाय किया जा रहा है। यह राशन पात्र हितग्राहियों को पी ओ एस मशीन के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। इसी संबंध में शुक्रवार को एस डी एम अविनाश रावत के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डी आर धुर्वे ने जनपद के सभागार में अनुविभाग के समिति प्रबंधको और सेल्समैनों की मासिक समीक्षा बैठक ली बैठक में निर्देश दिए कि पहली तारीख से 21 तारीख तक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र हितग्राहियो के फिंगर सत्यापन के माध्यम राशन वितरण किया जाना है । राशन दुकानो में शेष बचे हितग्राही जिनकी उम्र अधिक हो या फिर  ऐसा हितग्राही जो राशन दुकान आने में सक्षम नहीं है ऐसे हितग्राहियों को माह की  22 और 23 तारीख में गठित सतर्कता समिति के सदस्यों की बैठक में चिन्हित किया जाकर द्वार प्रदाय योजना के तहत ऐसे हितग्राहियों के घरों में पहुंचकर पी ओ एस के माध्यम से उस हितग्राही को राशन प्रदाय किया जाए । साथ ही वह हितग्राही परिवार में अकेला है और उसका फिंगर पी ओ एस मशीन में फिंगर सत्यापन नहीं हो सका है तो हितग्राही की समग्र आई डी डालकर उसे राशन दिया जाएगा । उसे किसी भी स्थिति में राशन से बंचित नही रखा जा सकता । ग्राम पंचायत में निवासरत बुजुर्ग हितग्राही जो पिछले 3 माहों से राशन लेने दुकानों तक नही पहुंचे हैं उनकी सूची तैयार कर जांच कराई जाएगी। यदि वह परिवार गांव में निवास नहीं करता और बाहर रह  रहा है तो ऐसे परिवारों को विलोपित करने की प्रक्रिया की जाएगी। 

आधार फीडिंग भी पी ओ एस मशीन से करें
मासिक समीक्षा बैठक में उपस्थित सेल्समैनों को यह भी निर्देश दिये गए कि जिन हितग्राहियों के आधार कार्ड फीट होना शेष है उन हितग्राहियों के घर घर जाकर आधार कार्ड संकलित कर पी ओ एस मशीन में फीट करें जिससे कि शेष आधारकार्डो की संख्या में कमी आ सके ।

 

Created On :   28 Sept 2018 5:44 PM IST

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