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राऊत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्राचाल मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने मंगलवार को न्यायाधीश एमजी देशपांडे के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरे मुवक्किल (राऊत) पर जो आरोप लगाए हैं वे बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने राऊत की न्यायिक हिरासत की अवधि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। राऊत के वकील ने कहा कि ईडी जिन पैसों के लेन-देने की बात कर रही है वे साल 2008 से साल 2012 के बीच हुए हैं। मेरे मुवक्किल पर जो आरोप लगाए गए वे एक दशक पुराने और सिर्फ 3.85 करोड़ रुपए की कथित रुप से वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। इसके बाद ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वे कुछ बाते कोर्ट के ध्यान में लाना चाहते हैं। इसके बाद न्यायाधीश ने 21 अक्टूबर तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया और राऊत की न्यायिक हिरासत को भी शुक्रवार तक के लिए बढा दिया।
संजय राऊत से कोर्ट में मिले एकनाथ खडसे
पत्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लांडरिंग मामले में आरोपी शिवेसना सांसद संजय राऊत व अन्य मामले में आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से मंगलवार को मुंबई की विशेष अदालत में मिले। खडसे पुणे की भोसरी जमीन सौदे में गड़बड़ी से जुड़े मामले में पत्नी के साथ अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। जबकि राऊत के जमानत आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत भी हुई। जिसमें राऊत ने खडसे से कहा कि वे बिल्कुल ठीक हैं और जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले खडसे ने राऊत से उनका हालचाल पूछा
Created On :   18 Oct 2022 7:32 PM IST