साईं मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता विवाद पर दोबारा फैसला लें

Re-decide on Sai Mandir Trust membership dispute
साईं मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता विवाद पर दोबारा फैसला लें
साईं मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता विवाद पर दोबारा फैसला लें

डिजिटल डेस्क, नागपुर । शहर के श्री साईंबाबा सेवा मंडल ट्रस्ट के विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सह-धर्मादाय आयुक्त को दोबारा सुनवाई लेकर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सह-धर्मादाय आयुक्त को इस बात पर बारीकी से गौर करने को कहा है कि, कहीं ट्रस्ट के कर्मचारियों को ट्रस्ट की सदस्यता दे देने पर ट्रस्ट का कामकाज सुचारु रूप से चल सकता है या नहीं? और एक ही व्यक्ति को तीन विविध श्रेणी में ट्रस्ट की सदस्यता दी जा सकती है या नहीं ? 

यह है मामला 
दरअसल, यह विवाद वर्ष 2015 का है। ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों ने ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया। सचिव अविनाश शेगांवकर ने इस पर सह-धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में आपत्ति जताई कि, कर्मचारियों को सदस्य बनाने में ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन में परेशानी होगी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि, ट्रस्ट के कर्मचारी ट्रस्ट की सदस्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन सह-धर्मादाय आयुक्त ने 23 नवंबर 2015 को ये आपत्ति खारिज कर दी थी। जिसके बाद शेगांवकर ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने माना कि, उक्त मामले में सह-धर्मादाय आयुक्त ने ठीक फैसला नहीं लिया। कर्मचारियों को ट्रस्ट की सदस्यता देने से ट्रस्ट के विश्वस्तों के कामकाज में बाधा होगी, जिससे ट्रस्ट के मूल उद्देश्य, जो भक्तों के लिए बेहतर प्रबंध करने का है, वह बाधित होगा। 

Created On :   21 July 2021 9:31 AM GMT

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