तीन दिन के भीतर संपत्ति कर नहीं भरा तो वेतन से वसूली

Recovery from salary if property tax is not paid within three days
तीन दिन के भीतर संपत्ति कर नहीं भरा तो वेतन से वसूली
अकोला के मनपा आयुक्त का आदेश तीन दिन के भीतर संपत्ति कर नहीं भरा तो वेतन से वसूली

डिजिटल डेस्क, अकोला । अकोला महानगरपालिका प्रशासन द्वारा बकायाधारक संपत्तिधारकों से कड़ाई से संपत्ति कर वसूला जा रहा है। कई संपत्तियों पर सील की कार्रवाई की गई, लेकिन मनपा के ही अधिकतर अधिकारी, कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति कर भुगतान नहीं किया। इस पर गौर करते हुए जिलाधिकारी तथा प्र. मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने आदेश जारी करते हुए तीन दिन के भीतर सभी अधिकारी, कर्मचारियों को संपत्ति कर का भुगतान करने को कहा है। ऐसा न करने पर अगस्त माह के वेतन से सीधे टैक्स की रकम काटने की चेतावनी दी है। इस आदेश से महानगरपालिका में भागमभाग मच गई है। अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य 202 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें से 17 प्रतिशत भी वसूली नहीं हो पाई है। 170 करोड़ वसूल करने की चुनौती मनपा के सामने आए है।

संपत्तिधारकों पर की जा रही सील की कार्रवाइयों से पिछले माह रिकार्ड टैक्स वसूली हुई। किंतु महानगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारियों पर ही लाखों का टैक्स बकाया है। स्थायी कर्मचारियों के साथ ही ठेका तत्व, मानसेवी, सफाई कर्मचारियों ने वर्तमान वर्ष का टैक्स नहीं भरा। कइयों पर पिछली बकाया भी बड़े पैमाने पर है। इस प्रकार मनपा अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा ही टैक्स का भुगतान किया गया तो मनपा को लाखों की आय प्राप्त हो पाएगी। मनपा प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों से ही नई शुरूआत करने के उद्देश्य से आयुक्त नीमा अरोरा ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर टैक्स भुगतान करने क आदेश दिए है। मनपा समेत जोन कार्यालयों के लिए जारी इस आदेश अनुसार 13 अगस्त का दिन अधिकारी, कर्मचारियों के लिए अंतिम मौका है। संपत्ति कर न भरे जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों के वेतन से सीधे टैक्स का भुगतान किया जाएगा। मनपा आयुक्त के इस कड़े रूख से मनपा कर्मचारी भी टैक्स भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं।

Created On :   14 Aug 2021 6:57 PM IST

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