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पूर्व मंत्री हंडोरे की हत्या के साजिश के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत हंडोरे की हत्या की साजिश आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं। इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी है। लिहाजा उसके अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
आरोपी ने हंडोरे के एक परिचित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और आरोपी ने इसके लिए हंडोरे के परिचित को तीन करोड़ रुपए, व दो फ्लैट की पेशकश की थी। तीन करोड़ रुपए में से आरोपी ने हंडोरे के परिचित को 25 लाख रुपए पहले देने की बात कही थी। लेकिन हंडोरे का परिचित इसके लिए राजी नहीं हुआ और उसने सारी बात हंडोरे को बता दी। इसके बाद हंडोरे ने खुद इस मामले को लेकर 28 दिसंबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच हंडोरे को एक और शख्स ने भी उनकी हत्या की साजिश के बारे में जानकारी दी।
इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी नीलेश नंचे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील के मुताबिक मेरे मुवक्किल को झूठी कहानी बनाकर गलत तरीके से फसाया गया है। जिस समय साजिश रचने का दावा किया गया है उस समय मेरे मुवक्किल मुंबई में नहीं थे। वहीं सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने व प्रकरण से संबंधित दो गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी पर काफी गंभीर आरोप हैं। मामले की आगे की जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
Created On :   26 Feb 2022 6:28 PM IST