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दुराचारी थैरेपिस्ट को जमानत देने से इनकार

By - Bhaskar Hindi |10 Aug 2022 10:20 AM IST
नागपुर दुराचारी थैरेपिस्ट को जमानत देने से इनकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी नैचुरोपैथी थैरेपिस्ट गणेश मुरलीधर साठे (38), निवासी यवतमाल को जमानत देने से इनकार किया है। जिसके बाद आरोपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। आरोपी पर अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में भादंवि 376, 377 व अन्य के तहत मामला दर्ज है। पीड़िता के वकील गौरव सिंह सेंगर के अनुसार फरियादी आरोपी के क्लीनिक में अपना इलाज कराने गई थी, तब उसे नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। मामले में सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
Created On :   10 Aug 2022 3:50 PM IST
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