पत्नी की हत्या करने वाले पति को जमानत देने से इंकार

Refusal to grant bail to husband who killed wife
पत्नी की हत्या करने वाले पति को जमानत देने से इंकार
पत्नी की हत्या करने वाले पति को जमानत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की दिंडोशी सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद 63 वर्षीय आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ए जेड खान के सामने मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने कहा यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला है। आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी अजित लाड़ ने 10 फरवरी 2020 को कर्ज व पत्नी की बीमारी से परेशान होकर हथौड़ा मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने जेल में भीड़ कम करने को लेकर हाईपावर कमेटी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत जमानत देने का आग्रह किया था। किन्तु न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला जमानत के लिए उपयुक्त नजर नहीं आ रहा है। 


 

Created On :   7 Jun 2021 7:23 PM IST

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