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महारेरा सख्त, 54 प्रोजेक्ट पर हो सकती है कार्रवाई

कुंदन साहू ,नागपुर। नागपुर व अमरावती संभाग के रजिस्ट्रेड प्रोजेक्ट को लेकर महारेरा ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की है।रियल एस्टेट जगत पर नियंत्रण रखनेवाली नियामक संस्था महारेरा ने ऐसे रजिस्ट्रेड परियोजनाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अधिनियम के तहत महारेरा में रजिस्ट्रेशन तो कराया है, लेकिन अब तक उनका रिन्युअल या अपडेट नहीं कराया है। महारेरा के मुंबई स्थित मुख्यालय से नागपुर और अमरावती संभाग के ऐसे 54 रजिस्ट्रेड प्रोजेक्ट की लिस्ट तैयार कर नागपुर के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी गई है।
अभी यह स्थिति
उल्लेखनीय है कि नागपुर संभाग में अब तक करीब 531 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हैं, जिनमें 54 रिन्यू नहीं किए जा सके हैं। इन 54 प्रोजेक्ट में से 2 चंद्रपुर और 1 भंडारा जिले में है। नागपुर जिले में भी ऐसे 51 प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें पंजीयन के बाद से अपग्रेड अथवा रिन्यू नहीं किया जा सका है। अमरावती संभाग में रजिस्ट्रेड159 प्रोजेक्ट में से 9 रिन्यू नहीं किए गए हैं।
दंड का है प्रावधान
बता दें कि 8 फ्लैट्स से अधिक या 65 वर्ग मीटर से ज्यादा के ले-आउट को महारेरा के तहत पंजीकृत करना होता है। बिना पंजीयन ऐसी परियोजनाओं की बिक्री या विज्ञापन तक नहीं कराए जा सकते। उनका रिन्युल भी उतना ही जरूरी है। अन्यथा दंड का प्रावधान है। मार्च एंडिंग से पहले महारेरा के तहत आने वाली उन परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है, जिन्हें रिन्यू नहीं किया गया है। यह सूची मुंबई स्थित मुख्यालय से नागपुर को क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हुई है। जल्द ही इनकी सुनवाई नागपुर स्थित बेंच के समक्ष ली जाएगी।
नए इमारत में कार्यालय स्थानांतरित
बता दें कि अब तक महारेरा का अस्थायी कार्यालय विधायक निवास के करीब म्हाडा कार्यालय में था। इस कार्यालय और नव गठित बेंच को सिविल लाइन्स के ही प्रशासकीय इमारत क्रमांक-1 परिसर में शिफ्ट किया गया है। सोमवार को यहां से संचालन शुरू हुआ। खंडपीठ के कक्ष का कार्य अब भी शुरू है।
मुख्यालय से भेजी गई है सूची
महारेरा के तहत पंजीकृत पर रिन्यू नहीं कराए जा सके परियोजनाओं सूची मुख्यालय से भेजी गई है। खंडीपीठ में ऐसी परियोजनाओं की सुनवाई खंडपीठ में ली जाएगी। फिलहाल संबंधितों को सूचित किया जा रहा है।
- गिरीश जोशी, उपसचिव, महारेरा, नागपुर
Created On :   20 March 2018 12:24 PM IST