मध्यप्रदेश : प्रमोशन में आरक्षण पर 10 अक्टूबर से नियमित सुनवाई

Regular hearings from reservation on promotion in supreme court from october 10
मध्यप्रदेश : प्रमोशन में आरक्षण पर 10 अक्टूबर से नियमित सुनवाई
मध्यप्रदेश : प्रमोशन में आरक्षण पर 10 अक्टूबर से नियमित सुनवाई

नई दिल्ली, डिजीटल डेस्क। मप्र में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर लगाई गई रोक के मामले में 10 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच नियमित सुनवाई करेगी। मप्र हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ मप्र की शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 

सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी संगठन सजाक्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामजेठमलानी और राजीव धवन उपस्थित हुए। गुरुवार को इन्होंने पेशी बढ़ाने की गुहार की सरकार की तरफ से जीएडी के अफसर केके कतिया और महाधिवक्ता थे। जस्टिस जोसफ कुरियन और जस्टिस भानूमति ने गुरुवार को आदेश दिया कि 10 अक्टूबर से इस मामले में नियमित सुनवाई की जाएगी।
 
ध्यान रहे कि मप्र हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। करीब एक साल से इस मामले के कारण शासकीय सेवकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इधर अजाक्स के प्रदेश प्रवक्ता विजयशंकर श्रवण ने कहा अजाक्स के अनुसार सामान्य वर्ग द्वारा बड़े वकीलों को खड़ा कर कोर्ट द्वारा की जाने वाली चर्चा को रोका गया तथा अगली पेशी की मांग कर प्रकरण लंबित करने की नियोजित साजिश की गई। अब अजाक्स द्वारा मांग की जा रही है कि माननीय कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण संबंधी इस महत्वपूर्ण मामले में शीघ्र ही निर्णय देवे, ताकि प्रदेश के हजारों हजार अधिकारी-कर्मचारियों को राहत मिल सके।

 

Created On :   7 Sept 2017 10:57 PM IST

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