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अब बुजुर्ग भी हो सकेंगे रेग्युलर स्टूडेंट, मप्र में कालेजों में एडमिशन के लिए आयु बंधन खत्म

- 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु नियम था कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु आवेदक की अधिकतम आयु 23 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी और छात्राओं के लिये आयु सीमा में छूट रहेगी।
- अब किसी भी कालेज में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु का बंधन नहीं होगा और उम्र दराज व्यक्ति भी कालेज में एडमिशन ले सकेगा।
- राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये प्रदेश के शा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये प्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम जारी कर दिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी गई है कि अब किसी भी कालेज में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु का बंधन नहीं होगा और उम्र दराज व्यक्ति भी कालेज में एडमिशन ले सकेगा। त वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु नियम था कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु आवेदक की अधिकतम आयु 23 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी और छात्राओं के लिये आयु सीमा में छूट रहेगी।
लेकिन इस साल के शैक्षणिक सत्र से अधिकतम आयु सीमा हटा दी गई है और सभी विद्यार्थियों के लिये आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। यह बंधन समाप्त होने पर जो उम्र दराज लोग स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद किसी कारणवश कालेज में अध्ययन नहीं कर सके हैं वे अब आनलाईन आवेदन कर अपने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा के अंकों के आधार पर कालेज में प्रवेश लेकर ग्रेज्युएशन कर सकेंगे या ग्रेज्युएशन के बाद सालों पीजी न कर पाये लोग अब स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेकर डिग्री ले सकेंगे।
12 वीं के परिणाम के बाद शुरु होगा पंजीयन
नए प्रवेश नियमों में कहा गया है कि आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत समय सारिणी मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 12 वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात पृथक से जारी की जाएगी।
छात्राओं को नहीं लगेगा पंजीयन शुल्क
पहले की तरह इस बार भी आनलाईन एडमिशन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से होगा। पहले चरण हेतु प्रवेश पंजीयन का शुल्क 100 रूपए होगा जबकि दूसरे चरण हेतु प्रवेश पंजीयन शुल्क ढाई सौ रूपए होगा जबकि तीसरे चरण हेतु प्रवेश पंजीयन शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 500 रूपए होगा। इस बार समस्त छात्राओं को प्रथम चरण में प्रवेश हेतु आनलाईन पंजीयन शुल्क से मुक्त रखा गया है। पिछली बार प्रवेश पंजीयन शुल्क के भुगतान हेतु निर्धारित बैंक के माध्यम से चालान द्वारा जमा करने की भी सुविधा दी गई थी परन्तु इस बार आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान सिर्फ आनलाईन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा।
मेधावीं विद्यार्थियों को देना होगा एक रूपए शुल्क
नए नियमों में मेधावीं विद्यार्थी योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले आवेदकों के लिये भी पहली बार प्रावधान किया गया है कि उनका शिक्षण शुल्क तो राज्य शासन वहन करेगा परन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एक रूपए टोकन शुल्क देना होगा।
इनका कहना है
‘कालेजों में आनलाईन एडमिशन हेतु नए नियम जारी किए गए हैं तथा इसमें अधिकतम आयु सीमा का बंधन समाप्त किया गया है तथा अब उम्र दराज लोग भी कालेजों में एडमिशन लेकर अध्ययन कर सकेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटियों में तो साठ साल की उम्र के लोग भी प्रवेश लेकर अध्ययन करते हैं।’
(बीआर नायडू अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मप्र)
Created On :   11 May 2018 12:37 PM IST