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बच्ची ने पिता के कहने पर लगाए थे छेड़छाड के आरोप, अदालत में गवाही के बाद आरोपी रिहा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला के बयान के बाद नाबालिग के साथ छेड़छाड के आरोप में जेल में बंद एक आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करते हुए उसे जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है। बुजुर्ग महिला ने हाईकोर्ट में कहा कि उसकी पोती ने छेड़छाड की घटना को लेकर उससे झूठ बोला था तथा छेड़छाड की बात मनगढंत थी। लिहाजा उसने गलती से अपनी पोती के कहने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
जस्टिस आर वी मोरे व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने बुजुर्ग महिला की इस बात को जानने के बाद आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया और उसे रिहा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला ने अपने वकील के मार्फत कोर्ट को बताया कि उसकी पोती ने अपने पिता व चाची के कहने पर आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए थे, क्योंकि आरोपी के कथित रुप से उसकी मां के साथ संबंध थे।
गौरतलब है कि पोती की शिकायत के बाद बुजुर्ग महिला ने 27 अगस्त 2018 को समता नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। महिला ने दावा किया था कि जब उसकी पोती आरोपी व अपनी मां के साथ शिर्डी गई थी, उस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड व बदसलूकी की थी। बुजुर्ग महिला से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा व पॉक्सो एक्ट कानून के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लड़की की मां के खिलाफ भी अपराध की जानकारी न देने के लिए मामला दर्ज किया था।
पिछले महीने बुजुर्ग महिला ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने व तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया और उसे जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। क्योंकि वह गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था।
Created On :   12 Nov 2018 2:44 PM GMT