सोशल मीडिया पर सीएम सहित आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को हाईकोर्ट से मिली राहत

Relief from high court for making objectionable comments on social media including CM Aditya Thackeray
सोशल मीडिया पर सीएम सहित आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को हाईकोर्ट से मिली राहत
सोशल मीडिया पर सीएम सहित आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उनके बेटे तथा मंत्री आदित्य ठाकरे पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करनेवाले शख्स को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। शुक्रवार को सरकारी वकील जयेश याज्ञनिक ने बांबे हाईकोर्ट में कहा कि सोमवार तक पुलिस आरोपी समित ठक्कर को गिरफ्तार नहीं करेगी। ठक्कर के खिलाफ सायबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी को एफआईआर को कॉपी नहीं दी थी, इसलिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

 शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड ने कहा कि मेरे मुवक्किल पुलिस के साथ जांच में सहयोग को तैयार है। बशर्ते पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे। उन्हे अब एफआईआर की कॉपी मिल गई है। इस पर सरकारी वकील ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि वे आरोपी को पुलिस सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करेगी। पर पुलिस आरोपी का फोन व लैपटाप देखना चाहती है। इसके बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में बदलाव करने की अनुमति दी और मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है। 

Created On :   9 Oct 2020 7:52 PM IST

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