- Home
- /
- हॉलमार्किंग पर रजिस्ट्रेशन की...
हॉलमार्किंग पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में राहत, शुरू होने में लग सकता है समय

डिजिटल डेस्क, नागपुर । सरकार ने 16 जून से देश भर में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है, लेकिन इसके लिए ज्वेलर्स के पंजीयन की प्रक्रिया अब भी शुरू नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ समय और लग सकता है। दरअसल सरकार ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करनेवाला कानून 1 जून से लागू करनेवाली थी, लेकिन देशभर के ज्वेलर्स को इस कानून को लेकर काफी आपत्ति थी, इसके लिए सरकार ने ज्वेलर्स की कमेटी बनाई थी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक हुई, जिसमें ज्वलेर्स की 90 प्रतिशत तक मांगें मान ली गई। इसमें प्रमुख तौर पर हॉलमार्क के लिए ली जानेवाली रजिस्ट्रेशन फीस रद्द करने और इसे लाइफटाइम लागू करने की मांग सरकार ने मान ली है। सर्राफा व्यापारी राजेश रोकडे ने बताया कि हॉलमार्किंग कानून लागू होने के बावजूद अभी ज्वेलर्स पर सख्ती नहीं बरती जाएगी। सरकार ने ज्वेलर्स को 2. 5 महीने का समय दिया है। पंजीयन नि:शुल्क किए जाने से वेबसाइट में भी बदलाव करने होंगे। इस प्रक्रिया को समय लगेगा, इसीलिए बुधवार से पंजीयन शुरू नहीं हो सका।
जिले में केवल 300 पंजीकृत व्यापारी : जिले में ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े लगभग 4 हजार व्यापारी हैं। इनमें से केवल 300 व्यापारियों ने ही हॉलमार्किंग के लिए पंजीयन कराया है। बाकी ज्वेलर्स का पंजीयन अभी भी बाकी है। वहीं, सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए भी पंजीयन ऐच्छिक कर दिया है, मगर केवल 40 लाख रुपए से ऊपर का व्यापार करनेवाले व्यापारियों को ही पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिली है। वहीं अब इसमें 23 और 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी को भी शामिल किया गया है।
जहां हॉलमार्किंग सेंटर वहीं कानून लागू : जिस शहर में हॉलमार्किंग सेंटर होगा, वहीं पर हॉलमार्किंग कानून का पालन अनिवार्य होगा। नागपुर जिले में तो यह कानून लागू होगा, लेकिन भंडारा, गोंदिया जिले के व्यापारियों को फिलहाल इससे राहत मिलेगी।
Created On :   17 Jun 2021 9:59 AM IST