फेसबुक पर मीम पेज चलाने वाले एक युवक को राहत, एफआईआर खारिज

Relief to a young man running a meme page on Facebook, FIR dismissed
फेसबुक पर मीम पेज चलाने वाले एक युवक को राहत, एफआईआर खारिज
फेसबुक पर मीम पेज चलाने वाले एक युवक को राहत, एफआईआर खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर । फेसबुक पर मीम पेज चलाने वाले एक युवक को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राहत दी है। नागपुर महानगरपालिका द्वारा युवक के खिलाफ कराई गई एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी का नाम राहुल ताकसांडे है और वह शहर के मानेवाड़ा का निवासी है। दरअसल यह युवक फेसबुक पर "लिट मीम्स नागपुर" नामक पेज चलाता है। बीते वर्ष जब कोरोना संक्रमण अपनी तीव्रता पर था, तो युवक ने अपने पेज पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी में लिखा कि "प्रदूषण में कमी के चलते अब नाग नदी का पानी पीने के लिए छोड़ा जाएगा"।

मनपा ने इस पर आपत्ति ले ली। युवक पर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी कि उसने महामारी के दौर में भ्रम और डर फैलाने का काम किया है। पुलिस ने युवक पर भादवि 188, 500,505(1)(बी) व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर खारिज करने के लिए युवक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि युवक की पोस्ट पढ़ कर यह नहीं लगता कि उसने लोगों में भ्रम या डर फैलाया। ऐसे में हाईकोर्ट ने उसे भविष्य में सावधानी से पोस्ट करने की चेतावनी देते हुए एफआईआर खारिज करने के आदेश जारी किए।

Created On :   21 July 2021 4:50 AM GMT

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