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नागपुर में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, सैलून, होटल रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार नागपुर महानगरपालिका ने 30 जून तक लॉकडाउन को जारी रखते हुए शहर को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागपुर महानगरपालिका ने ‘मिशन बिगीन अगेन’ का नाम देते हुए शहर को तीन चरणों में खोलने का निर्णय लिया था। 3 और 5 जून को दो चरणों में शहर में बड़े पैमाने पर छूट दी गई। तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। अन्य राज्यों में भले ही छूट का दायरा कुछ ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पर नागपुर में ऐसा नहीं है। फिलहाल धार्मिक क्षेत्र, सैलून, होटल-रेस्टोरेंट या स्कूल-महाविद्यालय बंद रहेंगे। 30 जून के बाद ही आगे का कोई निर्णय होगा।
नियमों का पालन करना अनिवार्य
नागपुर में निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति या फिर 10 कर्मचारी, जिसमें जो ज्यादा होंगे, उस हिसाब से कार्यालय शुरू किए जाएंगे। इन कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को स्वच्छता बाबत जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। आदेशानुसार जिन कार्यालयों को अनुमति मिल गई है, उन्हें अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
ये आदेश पहले ही लागू हो चुके हैं
3 जून से नागपुर शहर में सार्वजनिक बगीचे, मैदानों में रनिंग, जॉगिंग की अनुमति दी गई है। इसके लिए सुबह 5 से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था।
5 जून से बाजार, दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सुबह 9 से रात 9 बजे तक का समय दिया गया है। रात 9 बजे से पहले इन दुकानों को बंद करना होगा।
ये बंद रहेंगे
-विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लास।
-अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं (महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति छोड़कर)
-मेट्रो, ट्रेन का नियमित परिवहन व घरेलू उड़ान (विशेष आदेश पर अनुमति)
-सिनेमाघर, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य स्थान।
-किसी भी प्रकार के सामाजिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम।
-विविध धार्मिक व प्रार्थना स्थल।
-सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर।
-शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टॉरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेंटर।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।