शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामले की  आरोपी केतकी चितले को मिली जमानत

Remark case against Sharad Pawar: Accused Ketki Chitale gets bail
शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामले की  आरोपी केतकी चितले को मिली जमानत
 एक माह से जेल में हैं अभिनेत्री  शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामले की  आरोपी केतकी चितले को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की ठाणे कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनत पोस्ट करने के मामले में आरोपी मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले को जमानत प्रदान की है। जिला न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने अभिनेत्री चिलते को 20 हजार रुपए के मुचलके पर यह जमानत दी है। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में चितले की जमानत का विरोध नहीं किया। इसके मद्देनजर कोर्ट ने चितले को जमानत प्रदान कर दी।  

14 मई 2022 को कलवा पुलिस ने चितले को इस मामले में गिरफ्तार किया था। तब से चितले ठाणे जेल में है। चितले के वकील योगेश देशपांडे ने कहा कि अब उनके मुवक्किल की जेल से रिहाई हो जाएगी।  पुलिस ने चितले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2), 153ए, 501 के तहत मामला दर्ज किया है। 29 वर्षीय चितले के खिलाफ फेसबुक पर राकांपा प्रमुख पवार के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर पुलिस ने कुल 20 मामले दर्ज किए हैं। पिछले दिनों नई मुंबई के रबाले पुलिस ने एट्रासिटी से जुड़े साल 2020 के एक मामले को लेकर चितले को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले में चिलते को पहले ही जमानत प्रदान कर दी है। इस लिहाज से अब ठाणे कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चितले जेल से बाहर आ सकेंगी। गौरतलब है कि चितले ने आपत्तिजनक पोस्ट मामले में की गई अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने व दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने  की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। 

Created On :   22 Jun 2022 2:37 PM GMT

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