हमारी अनदेखी के कारण ही विदेश चले जाते हैं शोधार्थी

Researchers go abroad only because of ignorance
हमारी अनदेखी के कारण ही विदेश चले जाते हैं शोधार्थी
हमारी अनदेखी के कारण ही विदेश चले जाते हैं शोधार्थी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे शोधार्थी विश्वभर के लिए उपयोगी रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं लेकिन दुर्भाग्य से प्रशासन और संबंधित संस्थाओं की ओर से इन्हें उचित सहयोग नहीं मिल पाता है। यही बड़ा कारण है कि ऐसे मेधावी शोधार्थी विदेश चले जाते हैं, जहां उन्हें रिसर्च के लिए जरूरी संसाधन, माहौल और सराहना सभी कुछ मिलता है। जब तक भारत में शोधार्थियों का महत्व समझकर पूरा सहयोग नहीं दिया जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। खंडपीठ ने यह टिप्पणी सू-मोटो जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। 

दरअसल, नागपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर केंद्रित याचिका पर न्या. सुनील शुक्रे और न्या. अनिल किल्लोर की खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। इस दौरान मुद्दा उठा कि बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण और म्यूकर माइकोसिस के मरीजों पर स्टेरॉयड के प्रभाव पर नीरी बेहतर रिसर्च कर सकता है लेकिन समस्या यह है कि ऐसे मरीजों की संख्या कम होने के कारण उन्हें पर्याप्त सैंपल नहीं मिल रहे हैं। पूर्व में भी शहर के अस्पतालों ने पर्याप्त सैंपल नहीं लिए, जिससे रिसर्च संभव हो पाए। इससे नाराज हाई कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए नीरी को इस विषय पर रिसर्च करने के आदेश दिए हैं। नीरी के सहयोग के लिए जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त, मेयो, मेडिकल, एम्स के अधिष्ठाताओं, आईएमए अध्यक्ष व संबंधित व्यक्तियों को बैठक लेकर एक राय बनाने के आदेश भी दिए गए हैं।

स्वास्थ्य केंद्र कितने सक्षम?  
हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने में छोटे शहर और ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कोर्ट ने संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन से पूछा है कि उनके जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों में कितने चिकित्सक, स्टाफ व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? अधिकारियों को एक माह में उत्तर प्रस्तुत करना होगा। 

"एम्स के चिकित्सकों का वेतन जारी करें"
असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजीआई) उल्हास औरंगाबादकर ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर एम्स में अपनी सेवाएं देने वाले राज्य सेवा के 40 चिकित्सकों को एक माह बाद भी वेतन नहीं दिया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द वेतन भुगतान के आदेश दिए हैं।

Created On :   1 July 2021 3:57 PM IST

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