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फिलहाल पदोन्नती से भरे जाएंगे सामान्य वर्ग के पद, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर छोड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पदोन्नती में आरक्षण को लेकर मामला अदालत में लंबित होने की वजह से फिलहाल राज्य सरकार ने केवल सामान्य वर्ग के पदों को भरने का फैसला लिया है। अभी आरक्षित पद नहीं भरे जाएंगे। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय आयुक्तों को परिपत्र भेजा है।
राज्य में पिछले वर्ग के 154 पुलिस उप निरीक्षकों के पद रद्द कर उन्हें उनके मूल पदों पर भेजेने के फैसले से मचे बवाल के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। बीते 26 सितंबर को पदोन्नती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नती में आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकारे करें। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। इस लिए फिलहाल पदोन्नती से केवल सामान्य वर्ग की जगहों को ही भरने का निर्णय लिया गया है।
Created On :   13 Oct 2018 12:19 AM IST