- Home
- /
- RBI का नया नियम, 20 फीसदी से...
RBI का नया नियम, 20 फीसदी से ज्यादा फटे नोट की मिलेगी आधी रकम
डिजिटल डेस्क, नागपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोट लेने के नियम में संशोधन कर दिया है। नए नियम से आमजन को अब नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि अब नोट फट जाने के बाद 80 फीसदी वाला टुकड़ा आपके पास है तो ही आपको नोट की कुल कीमत का भुगतान किया जाएगा। यदि नोट का टुकड़ा 80 फीसदी से कम हुआ तो नोट की आधी कीमत का भुगतान किया जाएगा।
सितंबर से नियम लागू
जानकारी के अनुसार, यह नियम 5 सितंबर 2018 से लागू किया गया है। इसके पहले यदि नोट फटने के बाद आपके पास 65 फीसदी टुकड़ा होता था, तो आपको नोट की कुल कीमत का भुगतान किया जाता था। वहीं 50, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपए के नोट बदलने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि किसी के पास 50 फीसदी से अधिक नोट का हिस्सा है तो उसका पूरा भुगतान किया जाएगा, जबकि 50 फीसदी से कम होने पर कीमत शून्य हो जाएगी।
इसलिए लगी पाबंदी
रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट पॉलिसी के अंतर्गत एवं कटे-फटे नोटों को कम करने के िलए सबसे पहले स्टेपल व पिन लगाने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बाद एक नोट के कई टुकड़े वाले नोट की कीमत को शून्य किया गया, क्योंकि इन नोटों को छापने पर रिजर्व बैंक को बहुत खर्च करना पड़ता था।
आम जनता को होगा नुकसान
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम पर नागरिकों व व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पुराने नियम को वापस लागू करने की मांग की। व्यापारी प्रेमकुमार लालवानी का कहना है कि नियम न्यायसंगत नहीं है। खुशाल मंगलानी ने कहा कि नियम से आम जनता को नुकसान होगा और रिजर्व बैंक को फायदा। संगीता नराजे ने कहा कि नए नियम से रिजर्व बैंक व्यवसायी बैंक हो रही है।
और अब फटे हुए नए नोट भी बदले जा सकेंगे
रिजर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के आरबीआई रूल्स 2009 में बदलाव का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। अब नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले नियमों के अनुसार, सिर्फ 1, 2, 5,10, 20, 50,100, 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने का ही प्रावधान था। बता दें कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके आधार पर बैंक 2000 और 200 रुपए के गंदे, पुराने या कटे, फटे नोट बदल सकें। नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे-फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया था। अब नए संसोधन में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने का प्रावधान जोड़ दिया गया है।
Created On :   19 Nov 2018 5:53 AM GMT