कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों में नया मामला न मिलने पर हटेगी पांबदी

Restriction on removal of new case in the Containment Zone in 14 days
कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों में नया मामला न मिलने पर हटेगी पांबदी
कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों में नया मामला न मिलने पर हटेगी पांबदी

डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोनासंक्रमण को लेकर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित इलाके में अगर 14 दिनों तक वायरस संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आता तो वहां से पाबंदी हटा ली जाएगी। इसके पहले यह अवधि 28 दिनों की थी। शुक्रवार को टोपे ने बताया कि इस समय महाराष्ट्र में करीब 3,900 कंटेनमेंट (निषिद्ध) क्षेत्र है। टोपे ने कहा कि अब तक के दिशा निर्देशों के मुताबिक28 दिनों तक कोविड-19 का मामला नहीं आने पर निषिद्ध क्षेत्र संबंधी पाबंदी समाप्त होती थी। मंत्री ने दोहराया कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य हिस्से चरणबद्ध तरीके से खोलने के बावजूद निषिद्ध क्षेत्रों में जारी पाबंदी जारी रहेगी। 

Created On :   13 Jun 2020 1:42 PM GMT

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