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नागपुर सहित 23 जिलों में न्यायालय के काम काज की पाबंदी हटी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में नागपुर सहित 23 जिलों में न्यायालय के कामकाज की पाबंदी हटाने का निर्णय लिया गया है। कोविड संक्रमण रोकथाम की उपाययोजना के तहत इनमें कामकाज का समय कम किया गया था। अब पूर्ववत कार्य होगा। 2 अगस्त 2021 से निर्णय पर अमल किया जाएगा। अन्य 11 जिलों में पाबंदी यथावत रहेगी। महाराष्ट्र व गोवा राज्य में न्यायालयीन कामकाज के संबंध में पाबंदियां लगाई गई हैं। केवल सुबह 10.30 बजे से 1 बजे तक महत्वपूर्ण व त्वरित प्रकरणों की सुनवाई का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। इन पाबंदियों को हटाने के संबंध में वकील संगठन ने निवेदन किया था।
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद ने विविध वकील संगठन से चर्चा कर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को निवेदन दिया था। उसके अनुसार राज्य कोविड टास्ट फोर्स ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। राज्य में पाबंदियां हटाने के संबंध में 29 जुलाई को बैठक हुई। उसमें न्यायालय के कामकाज के समय को लेकर निर्णय लिया गया। न्यायालय के कामकाज दोनों सत्र में नियमित होंगे।
Created On :   31 July 2021 2:22 PM IST