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जेल के कैदियों को नि:शु्ल्क अधिवक्ता पाने का अधिकार

डिजिटल डेस्क, अमरावती। जेल के कैदियों को न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए शासकीय खर्च पर अधिवक्ता मिलने का हक है। इसी तरह अच्छी वैद्यकीय सुविधा व अच्छा आहार मिलने का भी अधिकार है। यह जानकारी जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला कारागृह में कैदियों के लिए कानून विषयक मार्गदर्शन तथा वैद्यकीय जांच शिविर लिया गया। इस समय वह बोल रही थीं। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश आर.एम. जोशी की अध्यक्षता में कानून विषय मार्गदर्शन शिविर हुआ। इस समय कानून की विविध मुद्दों के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। धर्मादाय सहआयुक्त एस.डी. ठाकरे, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव जी.आर. पाटील, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सोंदाले, कारागृह अधीक्षक बी.एम. भोसले, जेल अधिकारी स्नेहा चव्हाण आदि उपस्थित थे। इस समय विविध वैद्यकीय जांच, निदान चिकित्सा व वैद्यकीय सहायता की गई। जिला विधि सेवा प्राधिकरण योगेश देशमुख, संदीप इंगले, गौरव राऊत, निलेश पार्वे, रवि चंदनखेडे, जेल प्रशासन के संदीप मिरासे, श्रीकृष्ण बनसोड आदि उपस्थित थे।
Created On :   30 Aug 2022 1:14 PM IST