दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

Rigorous imprisonment for rape accused
दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास
नागपुर दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अतिरिक्त सह जिला न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एस.आर.  त्रिवेदी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी अकबर हुसैन अनवर हुसैन (20) को 20 साल सश्रम कारावास, 7 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। रकम नहीं भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी अकबर हुसैन पर वर्ष 2020 में सक्करदरा थाने में धारा 363, 376(1)(2)(आई) व सहधारा 4, 12, पोक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ था।  आरोपी अकबर हुसैन अनवर हुसैन,  आजाद कॉलोनी, बड़ा ताजबाग, उमरेड रोड, सक्करदरा, नागपुर निवासी है। आरोपी ने 19 जून  2020 को सुबह 11 बजे  से 20 जून सुबह 11.30 बजे के बीच 35 वर्षीय महिला की 13 वर्षीय बेटी को दोपहिया वाहन पर घुमाने के बहाने खरबी क्षेत्र में ले गया और वहां एक मकान में ले जाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया था। इस प्रकरण में पीड़ित बालिका की मां की शिकायत पर सक्करदरा पुलिस ने आरोपी अकबर हुसैन को  21 जून 2020 को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण मंे सरकार की ओर से अधि. सोनालु राऊत और आरोपी की ओर से  एड. फैजल चाैधरी ने पैरवी की।

Created On :   4 Dec 2022 5:12 PM IST

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