वृद्धा की हत्या के आरोपी को सश्रम कारावास

Rigorous imprisonment for the accused of killing the old lady
वृद्धा की हत्या के आरोपी को सश्रम कारावास
नाली में कचरा फेंकने से मना की तो ले ली जान वृद्धा की हत्या के आरोपी को सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल की अदालत ने कन्हान क्षेत्र में एक वृद्धा की हत्या करने के मामले आरोपी  पृथ्वीराज चव्हाण को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को ग्रापं की  नाली  में कचरा डालने से मना करने पर उसने 70 वर्षीय नर्मदाबाई श्यामराव पुरे की हत्या कर दी थी। 

फावड़े से की थी हत्या
पुलिस के अनुसार नांदगांव कन्हान निवासी रेखा राधेश्याम पुरे ने कन्हान थाने में 11 अप्रैल 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी कि, आरोपी पृथ्वीराज ने उसकी सास की घर के सामने   हत्या कर दी। सास, आरोपी को नाली में कचरा डालने से मना करती थी। घटना के दिन दोपहर करीब 1 बजे आरोपी ने सास से नाली में कचरा डालने को लेकर विवाद किया। पश्चात मारपीट कर फावड़े से सास को जख्मी कर दिया। उपचार के दौरान नर्मदाबाई की मौत हो गई थी। इस मामले में कन्हान पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी पृथ्वीराज को घटना के चार दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद जांच  पुलिस  ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 10 जनवरी को मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 304 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माने की रकम नहीं भरने पर 2 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास, इसी प्रकार धारा 506 के तहत 6 माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।  
 

Created On :   11 Jan 2022 4:59 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story