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हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अमरावती। मोर्शी तहसील के खानापुर ग्राम में वर्ष 2016 में घटित हत्या के प्रयास के मामले में स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र एम. जोशी की अदालत में आरोपी बाबाराव फखीरा टाके को धारा 324 के तहत दोषी करार देते हुए 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि आरोपी के बेटे और पत्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जानकारी के मुताबिक खानापुर ग्राम निवासी शोभा रामकृष्ण भदाडे नामक महिला का पड़ोस में रहनेवाले बाबाराव टाके के साथ कम्पाउंड की दीवार निर्माण करने के कारण पर से 10 जून 2016 को मामूली विवाद हो गया था।
दूसरे दिन 11 जून को सुबह 10 बजे शोभा के पति रामकृष्ण और बेटे विजय भदाडे ने मिलकर इस दीवार का निर्माण पूर्ण कर लिया। इसी बात पर से शाम 6.30 बजे के दौरान भदाडे परिवार घर के प्रांगण में बैठा था तब बाबाराव टाके और बेटे सतीश टाके का विवाद हो गया। इस विवाद के चलते बाबाराव और सतीश ने रामकृष्ण भदाडे और विजय भदाडे को पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मोर्शी थाने में शोभा भदाडे द्वारा दर्ज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाबाराव टाके, सतीश टाके और बेबी टाके के खिलाफ धारा 307, 34 के तहत मामला दर्ज किया।
जांचपडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश रवींद्र जोशी की अदालत में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी अभिवक्ता एड. मिलिंद जोशी ने 6 गवाहों को परखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बाबाराव टाके को धारा 324 के तहत दोषी करार देते हुए 6 माह सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नुकसान भरपाई के रूप में जख्मियों को देने की अदालत ने निर्देश दिए। पैरवी अधिकारी के रूप में महिला पुलिस जवान रिना शेलोरकर ने काम संभाला।
Created On :   3 May 2022 11:55 AM IST