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इंदौर में खड़े डंपर से टकाराई कार, 6 दोस्तों की मौत, दो दोस्त सीट से उछलकर बोनट पर आ गिरे

इंदौर । मध्यप्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में सोमवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे खड़े डंपर से कार जा टकराई और इस हादसे में कार में सवार सभी 6 युवकों की मौत हो गई। मृतक सभी लोग आपस में दोस्त थे। पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, लसूड़िया थाना क्षेत्र के निरंजनपुर चौराहे के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से तेज रफ्तार कार जा टकराई। यह कार देवास से इंदौर आ रही थी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह डंपर के हिस्से में घुस गया। इस हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि कार के दरवाजे काटकर शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। कई मृतकों के शव तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
हादसा इतना भीषण था कि दो दोस्त सीट से उछलकर बोनट पर आ गिरे थे। जान गंवाने वाले सभी दोस्त इंदौर के है, जिनके नाम हैं। ऋषि (19), 129 भाग्यश्री कॉलोनी, गोलू उर्फ सूरज (25), मालवीय नगर, छोटू उर्फ चंद्रभान रघुवंशी (23), मालवीय नगर, सोनू जाट (23), आदर्श मेघदूत नगर, सुमित (30), भाग्यश्री कॉलोनी और देव (28), 384/3 मालवीय नगर में रहता था।
पुलिस के मुताबिक, एक पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने कहा कि उसने धमाके जैसी आवाज सुनी और जब वह मौके पर पहुंचा, तो उसने कार को खराब हालत में देखा। उन्होंने पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित किया। पुलिस के अनुसार, माना जा रहा है कि सभी युवक नशे में थे। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मारे गए युवकों की बॉडी चार हिस्सों में बंट गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।