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स्कूल बदलने पर नहीं मिलेगी RTE फैसिलिटी , 4th स्टैंडर्ड के 3 हजार स्टूडेंट्स रह सकते हैं वंचित

डिजिटल डेस्क, नागपुर। RTE फसिलिटी से जिले के 3 हजार स्टूडेंट्स वंचित रह सकते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में जिले में 6 हजार 993 सीटें भरी जाएंगी। इसमें से लगभग 3 हजार स्टूडेंट्स चौथी कक्षा के बाद RTE सुविधा से वंचित हो जाएंगे। इसमें सबसे अधिक उन स्कूलों के स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे, जहां केवल चार कक्षाएं हैं। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल बदलने पर उन्हें दूसरी स्कूल में RTE फसिलिटी अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जाएगा। RTE अंतर्गत 8वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा है। परंतु बीच में स्कूल बदलने पर RTE सुविधा नहीं मिलने से गरीबों का अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने का सपना अधूरा रह जाएगा।
सरकारी नीति पालकों पर भारी
शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उम्र के 14 वर्ष तक सरकार ने शिक्षा का दायित्व लिया है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। RTE अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ऑन लाइन फार्म मंगवाकर ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ के माध्यम से स्टूडेंट्स के प्रवेश निश्चित किए जाते हैं। RTE अंतर्गत प्रवेश का अधिकार केवल पहली कक्षा के लिए दिया गया है। जिस स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, उसी स्कूल में यह अधिकार मिलता है। यदि स्कूल में चार कक्षा हैं, तो उसे चार वर्ष तक ही RTE की सुविधा मिलती है। अागे की शिक्षा के लिए स्कूल बदलने पर यह सुविधा बंद कर दी जाती है। RTE प्रवेश के लिए अपनाई जा रही यह नीति पालकों पर भारी पड़ रही है।
151 स्कूलों में सिर्फ 4 कक्षा
शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए RTE प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले के 663 स्कूलों ने प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इन स्कूलों में उपलब्ध 6 हजार 993 सीटों पर RTE अंतर्गत स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें से 151 स्कूल ऐसी हैं, जहां केवल चार कक्षाएं हैं। RTE अंतर्गत इन स्कूलों में लगभग 3 हजार सीटें भरी जाएंगी।
स्कूल बदलने पर RTE सुविधा बंद
RTE अंतर्गत 8 कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। केवल एक बार स्टूडेंट का चयन किया जाता है। किसी भी कारणवश स्कूल बदलने पर RTE सुविधा बंद कर दी जाती है। जिन स्कूलाें में केवल चौथी कक्षा है, तब तक सुविधा मिलती है। आगे की शिक्षा के लिए स्कूल बदलने पर RTE सुविधा बंद कर दी जाती है।
दीपेंद्र लोखंडे, जिला शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक विभाग)
एडवाइजरी कमेटी में मांग रखी जाएगी
सरकार ने शिक्षा का कानून बनाकर सभी को शिक्षा का अधिकार दिया है। परंतु RTE अंतर्गत प्रवेश दिए जाने वाले स्टूडेंट्स को संबंधित स्कूल में आगे की शिक्षा सुविधा नहीं रहने से स्कूल बदलने पर नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स के साथ यह अन्याय है। इस विषय पर एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नियम में संशोधन की मांग रखी जाएगी। - (शाहिद शरीफ, चेयरमैन, RTE एक्शन कमेटी)
Created On :   16 Feb 2018 10:50 AM IST