रेल रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव, आक्रोशित कर्मचारियों ने मनाया हाहाकार दिवस

Running staff of Central Railway, led by Pamre Employees Union, declared  Hahakar Day
रेल रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव, आक्रोशित कर्मचारियों ने मनाया हाहाकार दिवस
रेल रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव, आक्रोशित कर्मचारियों ने मनाया हाहाकार दिवस

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ ने पमरे एम्पलाइज यूनियन के नेतृत्व में जबलपुर लॉबी के सामने हाहाकार दिवस मनाया और केन्द्र सरकार की मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष बीएन शुक्ला ने कहा कि रेल मंत्रालय रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव की नीति अपना रहा है, जिससे रनिंग स्टाफ में आक्रोश है। गत वर्ष जुलाई में जब रेल आंदोलन का निर्णय लिया गया था, तब केंद्र सरकार ने चार मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, जिसमें रेलवे सहित सभी केेंद्रीय विभागों के कर्मचारियों के भत्तों को हल करने का निर्णय लिया था, उस समय सभी विभागों की मांगेें मान ली गई थीं लेकिन बाद में रनिंग स्टाफ के भत्ते पर निर्णय नहीं लिया गया, इसकी फाइल आज भी रेलमंत्री की टेबल पर धूल खा रही है। रेलमंत्री आर्थिक तंगी की बात कहते हुए फाइल पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज रनिंग स्टाफ आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यही वजह है कि 20 से 30 सितम्बर तक हाहाकार आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सुशांत नील, नीरज सिंह, दशरथ, अजय वाजपेयी, अरविंद गुप्ता, योगेन्द्र कुमार, कमल मुखर्जी, मो. जमील, मो. कुरैशी, सार्थक सैनेश, कुणाल कुमार, श्याम चौधरी, विकास कुमार, अंकुश सोनी आदि मौजूद थे।

रेल रोकने वालों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना
भारत बंद के दौरान 10 सितम्बर को कछपुरा गेट के पास ट्रेन रोकने का प्रयास करने वाले आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर रेल न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। मदन महल आरपीएफ चौकी के प्रभारी सुनील मिश्रा ने बताया िक कांग्रेस कार्यकर्ताओं सतेंद्र पचौरी, आलोक गुप्ता, राजेंद्र उर्फ कल्लू रजक, विक्रम सिंह परमार, राघवेंद्र दत्त तिवारी, कमलेश सैनी, हरगोविंद कौरव, अंकित रैकवार, मोहन साहू, प्रदीप पटेल, प्रताप सिंह राजपूत, सोनू साहू, श्याम सोलंकी, प्रहलाद पटेल, रिंकू रजक को ट्रेन रोकने के आरोप में रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रेल न्यायालय में पेश किया गया था, जहां जुर्म स्वीकार किए जाने पर न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 1900-1900 के अर्थ दंड से दण्डित किया। सभी आरोपियों द्वारा जुर्माना अदा किए जाने पर प्रकरण समाप्त किया गया है।

 

Created On :   22 Sep 2018 7:54 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story