बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज

Sacked police officer Sachin Wajhes bail plea rejected
बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज
बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार खड़ी करने व कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को वाझे व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए एक माह का और समय भी दिया है।  

नई मुंबई के तलोजा जेल में बंद वाझे का यह दूसरा जमानत आवेदन है जिसे कोर्ट ने खारिज किया है। वाझे ने जमानत आवेदन में दावा किया था कि एनआईए ने उसके खिलाफ नियमानुसार 90 दिन में आरोपपत्र दायर नहीं किया है। इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए। एनआईए ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उसकी जांच अभी जारी है। इसलिए आरोपपत्र दायर करने के लिए उसे एक माह का समय दिया जाए। एनआईए की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने वाझे के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। इस मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, संतोष शेला व विनायक शिंदे को भी आरोपी बनाया गया है। 

Created On :   5 Aug 2021 7:31 PM IST

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