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बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता का बेतुका बयान, कहा- 15 साल में बच्चे पैदा करने लायक हो जाती हैं लड़कियां

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने की बात पर वर्मा ने कहा कि जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है। जब लड़कियों की शादी की उम्र पहले से 18 साल तय है तो इसमें बदलाव की क्या जरूरत है।
सज्जन सिंह वर्मा ने बुधवार को राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार लड़कियों में 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने की क्षमता हो जाती है। इसलिए उनकी शादी की उम्र में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बहस की जरूरत बताई थी। उन्होंने इसे 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की बात कही थी। चौहान ने कहा था कि कई बार मुझे लगता है कि समाज में बहस होनी चाहिए कि बेटियों की शादी की उम्र 18 रहनी चाहिए या इसे बढ़ाकर 21 साल कर देना चाहिये। मैं इसे बहस का विषय बनाना चाहता हूं। प्रदेश सोचे, देश सोचे ताकि इस पर कोई फैसला किया जा सके।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।