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समदड़िया बिल्डर्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। समदड़िया बिल्डर्स को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सिविक सेंटर में बने मॉल की लीज निरस्त होने के बाद जेडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई पर हस्तक्षेप से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस हेमन्त गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने कहा है कि ये याचिका पूर्व में की जा रही कार्रवाई के खिलाफ दायर हुई थी, इसलिए यह हस्तक्षेप अयोग्य है। यदि समदड़िया बिल्डर्स को कोई भी राहत चाहिए तो वो नई याचिका दायर करने स्वतंत्र है।
गौरतलब है कि आरटीआई एक्टिविस्ट सुशील कुमार मिश्रा ने समदड़िया मॉल के निर्माण में हुईं अनियमितताओं के खिलाफ एक जनहित याचिका वर्ष 2015 में दायर की थी। 17 जून 2015 को हाईकोर्ट के आदेश पर जेडीए के सीईओ अवध श्रोत्रिय ने जांच के बाद याचिकाकर्ता के आरोपों को सही पाते हुए समदड़िया मॉल की लीज निरस्त करके करोड़ों रुपयों की वसूली की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट पर जेडीए के बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले पर हाईकोर्ट ने सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
बार-बार समय लेने से कोर्ट हुआ खफा
इस मुद्दे पर सरकार की ओर से बार-बार लिये जा रहे समय को आड़े हाथों लेते हुए हाईकोर्ट ने विगत 3 मई को सरकार और जेडीए को तत्कालीन सीईओ की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने सरकार को कुल 7 सप्ताह की मोहलत दी थी। इस आदेश के बाद सरकार ने समदड़िया मॉल की लीज निरस्त की और फिर जेडीए ने दुकानें एक माह में खाली कराने के आदेश समदड़िया बिल्डर्स को दिए थे। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद डबल बेंच ने मूल जनहित याचिका पर रिपोर्ट पेश करने सुनवाई एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी और समदड़िया बिल्डर्स की याचिका खारिज कर दी।
Created On : 3 July 2017 2:32 PM