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नाशिक के सप्तश्रृंगी मंदिर परिसर में मिली बली की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि दशहरा के मौके पर नाशिक जिले के नंदुरी इलाके में स्थित सप्तश्रृंगी मंदिर परिसर में एक बकरे की बली देने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे पहले 27 सितंबर 2017 को मंदिर परिसर में बली देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध साल 2017 में हुई गोली बारी के मद्देनजर लगाया गया था। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी। मंदिर परिसर में बली देने पर लगाई गई रोक के खिलाफ आदिवासी विकास संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि आदिवासी व अन्य समुदाय के लोग कई युगों से मंदिर परिसर में बली दे रहे है। याचिका में कहा गया था कि आदिवासी व अन्य समुदाय के लोगों का मानना है कि यदि बली नहीं दी गई तो इससे अपशकुन हो सकता है।
न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति आर.एन लद्धा की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दत्ता पवार ने खंडपीठ के सामने कहा कि उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,पुलिस निरीक्षक व सरपंच सहित अन्य लोगों की ओर उठाए गए कदमों के चलते याचिका में की गई मांग पूरी हो गई है। इसलिए अब याचिका पर सुनवाई की जरुरत नहीं है। सरकारी वकील की ओर से भी खंडपीठ को बताया गया कि हमने याचिकाकर्ता के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसके तहत मंदिर परिसर में प्रतीक के तौर पर एक बकरे की बली देने की अनुमति मांगी गई थी। इस दौरान वहां पर सिर्फ 6 व्यक्ति मंजूर रहेगे। वहां पर गोली चलाने की इजात नहीं होगी। इस तरह खंडपीठ ने याचिककर्ता के वकील की ओर से मिली जानकारी के बाद याचिका को समाप्त कर दिया।
Created On :   1 Oct 2022 6:50 PM IST