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शनिवार-रविवार अनलॉक, गाइड लाइन में हुआ थोड़ा सुधार -जानिए क्या है स्थिति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने बताया है कि शहर के अनलॉक प्रक्रिया में फिलहाल कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। पिछले दिनों जो गाइड लाइन जारी की गई थी, वह यथावत रहेगी। इसमें थोड़ा सुधार करते हुए आधार कार्ड सेंटर, कौशल विकास संस्था और मॉल में रेस्टोरेंट को राहत दी गई है। उल्लेखनीय है कि गत रविवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में शहर की सभी दुकानें खुली रखने के निर्णय पर मुहर लगाई गई थी। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को दिए अधिकार का प्रयोग करते हुए कोविड पॉजिटिव रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। अगले आदेश तक यह आदेश लागू रहेगा। शनिवार, रविवार को भी बाजार खुला रहेगा।
इसे 14 जून से राहत...
मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने शुक्रवार को नया आदेश जारी कर अब कौशल विकास संस्था तथा मॉल में रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आधार कार्ड सेंटर कौशल विकास संस्था और मॉल में रेस्टारेंट खोलने की भी इजाजत दी है।
50% क्षमता के साथ
मॉल, सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह (शाम 5 बजे तक)
रेस्टोरेंट डाइनिंग सेवा (रात 10 बजे तक) 50% क्षमता, अधिकतम 100 व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगल कार्यालय में विवाह समारोह।
यह आदेश सोमवार 14 जून से लागू होगा
आधार कार्ड सेंटर : शाम 5 बजे तक
कौशल विकास संस्था (50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 प्रशिक्षणार्थी) : शाम 5 बजे तक
टाइपिंग इंस्टीट्यूट, कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्था)
मॉल में रेस्टोरेंट डाइनिंग सेवा : रात 10 बजे तक
इन्हें शाम 5 बजे तक अनुमति
सभी दुकानें
निजी कार्यालय
शासकीय कार्यालय में 100% उपस्थिति
जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर
कृषि से संबंधित सभी क्षेत्र।
सिर्फ 50 व्यक्ति को अनुमति
अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल होंगे।
यह सेवा रोज जारी रहेगी
लोकल ट्रेन
मेट्रो रेल
ई-कॉमर्स सेवा
निर्माणकार्य
उत्पाद कंपनियों की निर्यात सेवा।
चुनाव, बैठक ऑनलाइन
विविध बैठकें, चुनाव, स्थानीय प्रशासन व स्थायी समितियां, सहकारी मंडल को बैठक ऑनलाइन करनी होगी।
वॉकिंग, साइकिलिंग सुबह-शाम : {सार्वजनिक स्थल, मैदान में वॉकिंग, साइकिलिंग को सुबह 5 से 9 और शाम 5 से रात 9 बजे तक अनुमति।
सार्वजनिक यात्री वाहन 100% क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे, किंतु बस में खड़े रहकर यात्रा पर रोक।
माल ढुलाई करने वाले वाहनों को अनुमति
अंतरजिला यात्रा, निजी कार, टैक्सी, बस, लंबे पल्ले की रेल गाड़ियां चलेंगी। जिस जिले में ई-पास की शर्त है, वहां स्थानीय नियम का पालन जरूरी।
Created On :   12 Jun 2021 3:27 PM IST