- लखनऊ में किसान आंदोलन और कोविड संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 लागू
- केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम इंडिया समिट का आज 11 बजे करेंगे उद्घाटन
- डीजल-पेट्रोल के बाद बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम, आज से लागू हुई कीमत
- चीनी हैकर्स ने एसआईआई और भारत बायोटेक को बनाया निशाना, कर रहा साइबर हमले
UP : मुजफ्फरनगर में पलटी स्कूल बस, 6 छात्र घायल
हाईलाइट
- उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार सुबह एक स्कूल बस पलटकर खाई में गिर गई।
- जिसमें करीब 6 छात्र घायल हुए हैं।
- सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया है।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार सुबह एक स्कूल बस पलटकर खाई में गिर गई। जिसमें करीब 6 छात्र घायल हुए हैं। हालांकि सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हादसे की वजह क्या थी।
#SpotVisuals: At least six students injured after their school bus overturned and fell into a gorge in Muzaffarnagar's Charthawal. Students have been admitted to hospital. More details awaited. pic.twitter.com/7ggPSyviLE
— ANI UP (@ANINewsUP) July 2, 2018
मुजफ्फरनगर की कोतवाली चरथावल के हिण्डन चौकी के पास स्कूली बच्चों से भरी बस अचानक पलट गई और खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कुछ बच्चों को चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
वहीं स्कूली बस पलटने की खबर से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। लोगों की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। दूसरी ओर हादसे के बाद से परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। स्थानीय लोगों का कहना है, ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन का कोई सदस्य घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। सभी बच्चे नालंदा पब्लिक स्कूल के हैं। पुलिस के मुताबिक घायल बच्चों में चार निमायू गांव के हैं, जबकि एक बच्चा पीपलशाह गांव का रहने वाला है।
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में स्टेयरिंग फेल होने से रोडवेज की बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई थी। हादसे में करीब 12 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। जिसके बाद राहगीरों और आसपास के दुकानदारों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला था। फिर पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।