नागपुर में 7 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल-कालेज, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी सख्ती

School-colleges will remain closed till 7 March in Nagpur, public programs too strictly
नागपुर में 7 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल-कालेज, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी सख्ती
नागपुर में 7 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल-कालेज, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी सख्ती

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत  ने स्पष्ट किया कि जिले में फिलहाल लाॅकडाउन तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए कड़ी पाबंदियां  लगाई जा रही हैं। जिले (शहर व ग्रामीण) में 7 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस बंद रहेेगी। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी 7 मार्च तक पाबंदी रहेगी। मंगल कार्यालय, लॉन्स, रिसॉर्ट में विवाह कार्यक्रम 25 फरवरी से 7 मार्च तक नहीं होंगे। साप्ताहिक बाजार भी 7 मार्च तक नहीं लगेंगे।  

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक 
पालकमंत्री डाॅ. राऊत ने सोमवार को  विभागीय आयुक्तालय में कोरोना की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद कहा कि  “मैं जिम्मेदार”  मुहिम पर जिले में सख्ती से अमल करना है आैर इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस 7 मार्च तक बंद रहेगी। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू रह सकेगी। हालांकि जीवनावश्यक सेवा में आने वाले समाचार-पत्र, दूध, सब्जी, फल, दवा व पेट्रोल पंप पर कोई रोक नहीं होगी। जिले के मार्केट हर शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण बढ़ने से कोविड सेंटर फिर से शुरू किए जाएंगे। 

इन पर अभी फैसला नहीं 
धार्मिक स्थल। {जिम तथा व्यायामशाला।
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के पूर्वाभ्यास के लिए खोले गए  स्विमिंग पूल।

यूनिवर्सिटी ने जारी की अधिसूचना 
नागपुर विश्वविद्यालय ने पालकमंत्री ने उक्त आदेश के बाद अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि नागपुर के सभी कॉलेजों के लिए उक्त आदेश लागू कर दिया है। साथ ही गोंदिया, भंडारा, वर्धा जिलों में स्थित कॉलेजों को स्थानीय प्रशासन के आदेश पर अमल करने को कहा गया है।

-प्रशासन के लोग कोरोना रोगी के घर जाकर देखेंगे कि काेरोना गाइडलाइन पर अमल हो रहा है या नहीं। 
-घर के अन्य सदस्यों का टेंपरेचर भी लिया जाएगा। आवश्यक होने पर पर टेस्ट करने को कहा जाएगा। 
-नए  हॉटस्पॉट जोन के तहत  इमारत, लेन, मोहल्ला स्तर पर  माइक्रो कंटेनमेंट जोन तैयार किए जाएंगे।
-हॉटस्पॉट जोन पर फोकस होगा आैर कोरोना की रोकथाम के उपायों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। 
-लोगों को सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि मास्क नहीं पहननेवालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
-शासकीय व निजी प्रयोगशाला में पूर्ण क्षमता से नमूनों की टेस्ट की जाएगी, ताकि ‘चेन’ पर रोक लगे। 
-जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तीन सूत्रीय कार्यक्रम पर पूरा सिस्टम काम करेगा। 
-खुद विभागीय आयुक्त हर दिन कोविड के संदर्भ में बैठक लेकर किए गए उपायों की समीक्षा करेंगे।

होटलों से आनलाइन डिलीवरी पर फिलहाल रोक नहीं
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकाेप को देखते हुए शहर के सभी होटलों व अन्य ‘ईटिंग हाउसेस’ को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि भोजन की ऑनलाइन डिलीवरी पर फिलहाल रोक नहीं रहेगी। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले अपने रसोईघर को चालू रखकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंस और कोविड के अन्य नियमों का पालन करना होगा।

पुलिस जिमखाना में आयोजित बैठक में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सभी जोन के पुलिस उपायुक्तों से कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्र के होटल, बार व ‘ईटिंग हाउसेस’ को रात 9 बजे तक ही चालू रहने दें। उसके बाद उसे बंद करवाएं। जो लोग नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि उन्हें एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि वह साफ-सफाई कर सकें। शटर डाउन कर अंदर ग्राहक न बिठाएं। ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसका उल्लंघन किया जाने लगा, जिसके चलते अब पुलिस सभागृहों पर भी निगरानी रखेगी। 50 से अधिक लोग शादी समारोह में मिले, तो सभागृह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 


  

Created On :   23 Feb 2021 4:29 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story