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आरटीई प्रतिपूर्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचा स्कूल संगठन
डिजिटल डेस्क,नागपुर। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन वर्धा द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। जिसमें संगठन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि आरटीई प्रवेश के बदले दी जाने वाली प्रतिपूर्ति उन्हें अदा नहीं की गई है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है।
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याचिकाकर्ता के अनुसार, आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। इसके बदले राज्य सरकार स्कूलों को प्रतिपूर्ति देती है। लेकिन वर्ष 2017 के बाद से स्कूलों को ठीक से प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है। संगठन के अनुसार निजी स्कूलों ने वर्ष 2017 से 2020 तक की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक पूरी रकम उनके खातों में नहीं डाली गई है। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय शिक्षाधिकारी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज कर बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए 69% और वर्ष 2018-19 के लिए 32% प्रतिपूर्ति स्कूलों को दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह सच नहीं है, स्कूलों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट ने योग्य आदेश जारी करने की विनती की है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.स्वप्निल शिंघाणे ने पक्ष रखा।
Created On :   10 March 2021 8:26 AM GMT