कोरोना में भी स्कूलों ने कमाया मुनाफा,अब फीस में हो 50% की कटौती 

Schools also earned profits in Corona, now there should be 50% reduction in fees
कोरोना में भी स्कूलों ने कमाया मुनाफा,अब फीस में हो 50% की कटौती 
 हाईकोर्ट में याचिका कोरोना में भी स्कूलों ने कमाया मुनाफा,अब फीस में हो 50% की कटौती 

डिजिटल डेस्क , मुंबई। राज्य सरकार की ओर से स्कूल फीस में 15 प्रतिशत कटौती को लेकर 12 अगस्त 2021 को शासनादेश के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल की ओर से दायर याचिका को रद्द करने की मांग के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है। यह आवेदन नई मुंबई निवासी सुनील चौधरी की ओर से दायर किया गया है।  अधिवक्ता अरविंद तिवारी की ओर से दायर किए गए इस आवेदन में दावा किया गया है कि स्कूलों ने कोरोना काल मे भी मुनाफा कमाया है। जबकि अभिभावक इस दौरान वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि धर्मादाय आयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकरण को स्कूलों के मुनाफे का ऑडिट करने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद स्कूल की फीस को 50 प्रतिशत तक घटाने का निर्देश दिया जाए। 

आवेदन में दावा किया गया है कि ज्यादातर स्कूल राजनेताओं के हैं। इसलिए वे जानबूझकर कुछ ऐसी कानूनी कमियां व खामी छोड़ देते हैं। जिसके आधार पर सरकार के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सके। जिससे कोर्ट में सरकार के निर्णय को रद्द किया जा सके। आवेदन में कहा गया है कि पहले स्कूल फीस कटौती को लेकर राज्य सरकार की अध्यादेश जारी करने की तैयारी थी। इस बारे में कानूनी राय भी ली गई। फिर बाद में जानबूझकर 12 अगस्त 2021 को अध्यादेश की बजाय शासनादेश जारी किया गया। जबकि इस विषय को लेकर सरकार के पास मार्गदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपलब्ध था। सरकार ने प्रभावी ढंग से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से फीस कटौती को लेकर सरकार की ओर से जारी शासनादेश को लेकर सरकार के आशय पर भी सवाल उठाए गए हैं।  आवेदन में आग्रह किया गया है कि आवेदनकर्ता को स्कूल फोरम की याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाएऔर एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया जाए। क्योंकि फीस कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत दिया गया है। 

Created On :   18 Sep 2021 1:16 PM GMT

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