नागपुर जिले में धारा 144 व नाइट कर्फ्यू लागू

Section 144 and night curfew implemented in Nagpur district
नागपुर जिले में धारा 144 व नाइट कर्फ्यू लागू
नागपुर जिले में धारा 144 व नाइट कर्फ्यू लागू

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में कोरोना संक्रमण को बेकाबू होता देख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार की रात 8 बजे से संचारबंदी लागू कर दी है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को शहर में लागू करने के आदेश जारी किए हैं। संचारबंदी में बेवजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई बाहर निकलता है, तो उसे उचित प्रमाण देना होगा। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून 1897 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को पाबंदियों से मुक्त रखा गया है।

जगह-जगह होगी पूछताछ
संचारबंदी में घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी।
जगह-जगह नाकाबंदी रहेगी। आने-जाने वालों से पूछताछ की जाएगी।
घर से बाहर निकलने की वजह का प्रमाण देना होगा।

धारा 144, नाइट कर्फ्यू
बेवजह घर से निकलने पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थल, गतिविधियां तथा गैर जरूरी सेवाएं बंद।
अपवाद श्रेणी में आने वाली सेवा सुबह 7 से रात 8 बजे तक चालू रहेगी।
घरेलू कामगार तथा ड्राइवर को स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति से छूट दी जाएगी।

जरूरी सेवा को छूट
अस्पताल जाने-आने की अनुमति
ऑटोरिक्शा 1+2 सवारी ले जा सकेंगे
चार पहिया वाहन में 50% क्षमता की राहत
जीवनावश्यक वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग होगी
रेस्टॉरेंट से पार्सल सुविधा शुरू
किराना, सब्जी व फल की दुकानें खुली रहेंगी
अस्पताल, औषधि दुकान, रोग निदान केंद्र खुले रहेंगे।

Created On :   15 April 2021 12:39 PM IST

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