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वाट्सएप मैसेज भेजना महंगा पड़ा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 19 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के मामले में घिरे एक 27 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगाई है। दरअसल, आरोपी को अकोला सत्र न्यायालय ने बीते जनवरी में अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन फिर पीड़िता के भाई को वाट्सएप संदेश भेजने के कारण सत्र न्यायालय ने माना कि, आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस निरीक्षण के साथ निचली अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने युवक को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले में आरोपी की ओर से एड. सौरभ भेंडे ने पक्ष रखा।
अग्रिम जमानत मिलने के बाद फिर भेजा संदेश
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी का नाम गोपाल प्रकाश सावरकर है और वह अकोला का निवासी है। आरोपी के खिलाफ अकोला के सिविल लाइंस पुलिस थाने में भादवि 354-ए, 354-डी व अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, युवक और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध हैं। बीते वर्ष दिसंबर में पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता और उसके परिवार से दूर रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के भाई को वाट्सएप संदेश भेज दिया। जिसके कारण उसकी मुसीबतें बढ़ गईं। अब हाईकोर्ट इस मामले में फैसला करेगा।
Created On :   12 April 2021 12:31 PM IST