हाईकोर्ट का निर्देश- ‘राम जन्मभूमि’ को लेकर जताई आपत्तियों पर विचार करे सेंसर बोर्ड

Sensor should Consider on objections raised regarding Ramjanmabhoomi film - HC
हाईकोर्ट का निर्देश- ‘राम जन्मभूमि’ को लेकर जताई आपत्तियों पर विचार करे सेंसर बोर्ड
हाईकोर्ट का निर्देश- ‘राम जन्मभूमि’ को लेकर जताई आपत्तियों पर विचार करे सेंसर बोर्ड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणनन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह अयोध्या विवाद को लेकर बनी फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ को लेकर जताई गई आपत्तियों पर विचार कर उचित निर्णय ले। याचिका में 6 दिसंबर को प्रस्तावित फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अजहर तांबोली ने इस विषय पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

फिल्म के पोस्टर व ट्रेलर से आहत तांबोली ने याचिका में दावा किया है कि यह फिल्म लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का विषय बेहद संवेदनशील हैं। इसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंश के बाद हिंदु-मुस्लिम समुदाय के हुए ध्रुविकरण को दर्शाया गया है। फिल्म के ट्रेलर में काफी आपत्तिजनक दृश्य व संवाद हैं। जिसमें एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराते दिखाया गया है। जो समाजिक सौहार्द के लिए घातक हो सकते है। 19 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है। तंबोली के मुताबिक यह सिनेमैटोग्राफी कानून की धारा 5 बी का उल्लंघन है। फिल्म का प्रदर्शन कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति  सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद सेंसर बोर्ड, केंद्र व राज्य सरकार को फिल्म को लेकर याचिका में उठाई गई अपत्तियों पर गौर करके उचित निर्णय लेने को कहा और याचिका की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   28 Nov 2018 10:33 PM IST

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