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इर्विन में हंगामा मचाने वाले चेतन ठाकुर को सुनाई सजा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। जिला सामान्य अस्पताल में पत्नी के साथ पहंुचकर हंगामा मचाने और शासकीय काम में रूकावट निर्माण करने के मामले में पत्रकार चेतन दीपकसिंह ठाकुर को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (1) एस.एस. अडकर की अदालत ने 7 दिन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 5 जून 2013 की है। जानकारी के मुताबिक जिला सामान्य अस्पताल में घटना वाले दिन डॉ. राजेश इंगले रात 1 बजे के दौरान अस्पताल में थे। तब आरोपी चेतन शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहंुचा और हंगामा मचाते हुए डाॅक्टर के साथ गालीगलौज करने लगा। हंगामे के दौरान उपस्थित डॉक्टर के साथ उसने गालीगलौज कर देख लेने की धमकी दी।
डॉ. इंगले ने उसे मरीज के बारे में पूछने पर फिर से गालीगलौज कर उन्हें धक्का दे दिया। सरकारी काम में रूकावट लाने पर मामले की शिकायत डॉ. राजेश इंगले द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज किए जाने पर पुलिस ने धारा 186, 323, 332, 353, 504, 506 व 85 (1) (2) महाराष्ट्र प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अदालत ने गुरुवार 24 मार्च को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 353 के तहत 7 दिन कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक दिन अतिरिक्त कारावास और धारा 506 के तहत 8 दिन कारावास व 4 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक दिन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से सहायक सरकारी वकील एड. पंकज इंगले ने काम संभाला। फैसले के बाद चेतन ठाकुर ने इस प्रकरण में जमानत मिलने का दावा किया है।
Created On :   25 March 2022 3:08 PM IST