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भाई की हत्या करने वाली बहन की सजा बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने भाई की हत्या करने वाली बहन की सजा को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने मामले में आरोपी जगजीत कौर सिंह सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुणे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सिंह व अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद हैरानी जाहिर करते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। खड़पीठ ने कहा कि यह मामला भाई-बहन के पवित्र रिश्ते पर धब्बा है। खंडपीठ ने पाया कि बीमार चल रहे भाई की हत्या के लिए बहन ने तीन लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। शुरुआत में पुलिस ने प्रकरण को लेकर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। क्योंकि आरोपी बहन अपने भाई को अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर आयी थी। जिसे बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि आरोपी की मौत गला घोटकर की गई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान जब पुलिस ने आरोपी जगजीत कौर सिंह का फोन चेक किया तो वह लगातार तीन अन्य आरोपियों के संपर्क में पायी गई। ये तीनों आरोपी महाराष्ट्र के बाहर के थे लेकिन जिस दिन आरोपी के भाई की मौत हुई, ये तीनों पुणे में थे। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सबकुछ साफ हो गया। सिंह ने दावा किया कि जब वह घर पहुंची तो उसका भाई अचेत था। उसका इस मामले संबंध नहीं है। किंतु खंडपीठ ने कहा कि आरोपी(जगजीत कौर सिंह) को यह पता होगा कि उसने अपने भाई की हत्या क्यों कि लेकिन सबूतों से स्पष्ट होता है कि आरोपी अपने भाई की हत्या की मुख्य सूत्रधार थी। यह पूरी तरह से हैरान करता है। यह बात कहते खंडपीठ ने सिंह सहित तीनों आरोपियों की सजा को बरकरार रखा। और उनकी अपील को खारिज कर दिया।
Created On :   27 March 2021 6:21 PM IST